उज्जैन। प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम में संशोधन कर डीम्ड परमिशन के प्रावधान में बदलाव किया है। अब 186 वर्ग मीटर के प्लॉट पर भी आवास निर्माण के लिए डीम्ड परमिशन मिल सकती है।डीम्ड परमिशन में भवन स्वामी 186 वर्गमीटर अर्थात 2 हजार वर्ग फीट के प्लाट पर आवासीय निर्माण के लिए नगर निगम से भवन निर्माण अनुमति प्राप्त ना करते हुए मध्यप्रदेश शासन की वेबसाईड ABPAS-II (mp.gov.in) पर आवेदन कर भवन निर्माण अनुमति प्राप्त की जा सकती है।
