उज्जैन। जिला सहकारी बैंक कर्मचारी पेंशनर्स संघ ने सहकारी बैंक के विरुद्ध पांचवें वेतन आयोग के अनुसार राशि का भुगतान के लिए दावा किया था। उच्च न्यायालय बेंच में दो महीनों में भुगतान करने के लिए आदेशित किया है। संघ अध्यक्ष सत्यनारायण शास्त्री ने बताया कि सहकारी बैंक ने अपने पेंशनर्स को पांचवें वेतन आयोग के अनुसार एरियर का भुगतान नहीं दिया। संघ ने सन 2010 में दावा दायर किया था। उच्च न्यायालय ने पेंशनर्स संघ पक्ष में फैसला देते हुए बैंक की अपील खारिज कर दो महीने में भुगतान के लिए आदेशित किया है। इस हेतु पेंशनर्स के प्रतिनिधि मंडल ने सत्यनारायण शास्त्री के नेतृत्व में सहायक प्रबंधक अनिल सुहाना से भेंट कर ज्ञापन दिया।