उज्जैन। किसान कल्याण एवं कृषि विकास उपसंचालक ने बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 31 जुलाई तक है। फसल बीमा कराने लिए किसान भाईयों से अनुरोध है कि जिस बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बना है, वहां जाकर फसल बुवाई प्रमाण-पत्र एवं पटवारी हल्के की जानकारी अद्यतन कराए। अऋणी व डिफाल्टर कृषक भाई अंतिम तिथि का इंतजार न करेे। पास की बैंक शाखा जैसे-सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक एवं कामन सर्विस सेंटर पर जा कर फसल बीमा कराएं। फसल बीमा करने के लिए बीमा प्रस्ताव पत्र, भू-अधिकार पुस्तिका की फोटो कॉपी, बोवनी का प्रमाण-पत्र संबंधित पटवारी अथवा पंचायत सचिव से प्राप्त करें। आधार कार्ड, वोटर आईडी, पेन कार्ड इत्यादि में से कोई एक और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी दस्तावेज लेकर जाएं।