सहायक श्रम आयुक्त ने श्रमिकों के हित में आदेश जारी किया

उज्जैन। सहायक श्रम आयुक्त से सुल्तान सिंह शेखावत ने श्रमिकों के हित में चर्चा की। भारतीय मजदूर संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी ज्ञापन दिया। श्रमिकों को तत्काल न्यूनतम वेतन का भुगतान करने और एरियर राशि का भुगतान करने की मांग की गई। सहायक श्रम आयुक्त ने आदेश जारी किया व विभागों को एवं उद्योग को पत्र लिखा। अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक का एरियर राशि का भुगतान करें। शासन एवं निजी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभाग में कार्यरत आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, कर्मचारी एवं उज्जैन, तराना, नागदा, खाचरौद, महिदपुर, समस्त तहसीलों में आने वाले उद्योगों-फैक्ट्री और कारखाने में आने वाले श्रमिकों के लिए आदेश निकाला गया।

भारतीय मजदूर संघ के जिला मीडिया प्रभारी गुलशन मंसूरी ने बताया कि इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ की और से प्रमुख रूप से उज्जैन आगर विभाग प्रमुख सतीश शर्मा, बिजली कर्मचारी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष आनंद शिंदे, भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष मनीष कारपेंटर, जिला मंत्री किशन सिंह शेखावत, जिला मंत्री नागदा करण सिंह शेखावत, बिजली कर्मचारी महासंघ संगठन मंत्री इसरार अहमद खान, सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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