उज्जैन। केबल ऑपरेटर उमर खान को नागझिरी पुलिस ने वसूली और धमकाने के मामले में गिरफ्तार किया। आरोपी जुलाई से फरार था। उसके खिलाफ धार के बदनावर और महाकाल थाना में धोखाधड़ी का केस दर्ज है। इन दोनों मामलों में वह फरार था। फरियादी शकील खान पिता शहादत खान निवासी ग्रीन पार्क कालोनी ने भी उमर के खिलाफ 20 जुलाई को थाना नागझिरी में प्रकरण दर्ज कराया था। शकील खान ने बताया कि बैंक में रिक्रूटमेंट का काम कर महीने में 50 से 60 ज्वॉइनिंग कराता हूं। 20 जुलाई को नागझिरी में रहने वाले टेंट हाउस संचालक साथी से मिलने गया था। इसी दौरान उमर खान पिता मोहम्मद इब्राहिम खान निवासी नागझिरी ने धमकी दे कहा कि अगर काम चालू रखना है तो प्रति व्यक्ति एक हजार रुपए देना होंगे। जब उसे रुपए देने से इनकार किया तो आरोपी ने कहा कि तू इसे हफ्ता वसूली समझ या कुछ और। मामले में पुलिस ने उमर खान के खिलाफ 119 (1), 296, 351(2) के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को जानकारी लगी है कि इसी तरह अगस्त में भी उमर खान के खिलाफ बदनावर थाने में 126(2), 296, 351(2) और 3 (5) की धारा में केस दर्ज हैं। इसके अलावा महाकाल थाना में भी उसके खिलाफ धोखाधड़ी में केस दर्ज हैं।

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