उज्जैन। शासन निर्देशानुसार 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत होगी। निगम के समस्त जोन कार्यालयों में करदाता अपना बकाया संपत्तिकर एवं जलकर जमा करा सकेंगे। वे विशेष छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आयुक्त ने आम करदाताओं की सुविधा के लिए समस्त जोन कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत में कर जमा कराए जाने की व्यवस्था की है। करदाता संपत्ति कर संबंधित जोन कार्यालय में एवं जल शुल्क चामुंडा माता चौराहे पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कार्यालय मे जमा करा सकेंगे।