उज्जैन। सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के युवक-युवतियों को स्व-रोजगार से जोड़ने के लिए आवेदन मंगाए हैं। लागत 1 लाख से 50 लाख एवं स्व-रोजगार योजना लागत 10 हजार से 1 लाख है। इन योजनाओं का लाभ लेकर युवक-युवती सफल उद्यमी बन सकते हैं। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग उद्यम/स्व-रोजगार योजना के तहत जिले का मूल निवासी, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक जाति का आवेदक जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वी पास हो व आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो, योजना अन्तर्गत पात्र होंगे। योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान अथवा ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से 7 वर्षों तक नियमित रूप से अनुदान देय होगा।