उज्जैन। जिले में अनुसूचित जनजाति युवक-युवतियों को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में लोन दिलाया जाएगा। विभाग के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना संचालित है। इस योजना में आवेदक को प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान शेष ऋण पर पांच प्रतिशत दर से अधिकतम सात वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय होगा। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में केवल नवीन सभी प्रकार के स्वरोजगार की स्थापना के लिये देय होगा। इस योजना में आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 18 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिये। उपरोक्त जानकारी  के लिए पात्र व्यक्ति जनजातीय कार्य विभाग  से सम्प कज्ञर्क कर सकते हैं।

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