उज्जैन। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने केनरा बैंक शाखा दौलतगंज की सेवा में कमी मानने हुए आदेश दिया है कि परिवादी दिलीप चौधरी को 24 हजार सौ रुपए मय 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दिलाए जाने, 5 हजार रूपए मानसिक त्रास एवं 3 हजार रूपए परिवाद व्यय का आदेश दिया है। परिवादी दिलीप चौधरी पिता स्व. शांतिलाल चौधरी निवासी दौलतगंज ने केनरा बैंक शाखा दौलतगंज पर कोड़ नंबर 296 में रेकरिंग डिपॉजिट खाता 26 अप्रैल 2011 को खुलवाया था। उक्त खाता 10 साल (120 माह) अर्थात 26 अप्रैल 2021 तक के लिए खोला गया था। उक्त खाते में प्रत्येक माह 1हजार रु. जमा करना थे। विपक्षी बैंक द्वारा ब्याज 9.50 प्रतिषत व चक्रवर्ती ब्याज अदा सहित फिक्ड डिपॉजिट राशि 1,99,799 रूपए देने का वायदा केनरा बैंक ने किया गया था। परिवादी दिलीप चौधरी ने खाते में प्रत्येक माह 1 हजार रु. जमा कराए। परिवादी से मात्र किस्त की चूक नवंबर 2016 में हो गई थी, उसके बाद प्रत्येक माह किस्त जमा की गई है। परिवादी ने न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, उज्जैन के समक्ष बैंक द्वारा परिवादी के साथ की गई सेवा में खामी के संबंध में परिवाद दायर किया गया और जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष जसवीर कौर ने परिवादी के अभिभाषक के तर्कों से सहमत होते हुए केनरा बैंक शाखा दौलतगंज के विरूद्ध सेवा में कमी मानी है।