उज्जैन। दशहरा मैदान स्थित राजपूत बोर्डिंग हाउस की शाखा माधव राजपूत बोर्डिंग का 1976 में  तात्कालिक कलेक्टर ने चार्ज लिया था। संस्था के किरायेदार कालिदास मांटेसरी के मानकलाल गिरिया ने आरोपी युवराज सिंह से 2005 में कूटरचित अनुबंध कर संस्था को नुक़सान दिया। तात्कालिक कलेक्टर अजातशत्रु श्रीवास्तव के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर सारिका भूरिया ने माधव नगर थाने पर रिपोर्ट की थी। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल ने उक्त प्रकरण की सुनवाई तीव्रता से कर निर्णय सुनाते हुए आरोपी माणिकलाल गिरिया को धारा 468 सहपठित धारा कथित धारा 420 में तीन साल के कारावास तथा दस हज़ार रुपए अर्थदंड किया एवं आरोपी युवराजसिंह को धारा 468 सहपठित धारा 420 तथा धारा 420 में दोषी क़रार देते हुए तीन साल के कारावास तथा बीस हज़ार रुपए अर्थदंड की सजा दी है। शासन का पक्ष अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक पंकज जैन ने रखा।

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