उज्जैन।: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में पंयजीयन के लिए आवेदक निगम से आवेदन प्राप्त कर सकता है। आवेदन 1 नवंबर तक नगर शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ में जमा करा सकते हैं। आवेदन के संलग्न दस्तावेज का विवरण- वर-वधु के दस्तावेज
में दो-दो रंगीन पासपोर्ट फोटो, दोनों के आधारकार्ड, दोनों के मूल निवासी प्रमाण-पत्र, वर-वधू की आयु सत्यापन के लिए अंक सूची, वोटर कार्ड, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी आयु प्रमाण-पत्र (कोई एक), लड़की की बैंक पासबुक की प्रति, वधु मध्यप्रदेश की निवासी हो, दोनों के माता-पिता के आधार कार्ड, शपथ पत्र वर-वधु दोनो के नोटरी सहित, समग्र परिवार आईडी में वर-वधु दोनों के (आधारकार्ड, माता-पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज कराना अनिवार्य है), वर-वधु एवं अभिभावकों के मोबाईल नंबर, वर-वधु के अभिभावक के आय-प्रमाण पत्र।

नोट- वधु नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर की होने से संबंधित निकाय से आवेदन पर विवाह संबंधित प्रमाणीकण एवं आयु से संबंधित प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा।

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