उज्जैन। नेशनल लोक अदालत में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपेश तिवारी के निर्देशन में 53 खंडपीठों में फैसला हुआ। 15 साल से जुदा पति-पत्नी का घर बसा। बच्चों को माता-पिता का स्नेह मिलेगा। मायाकुंवर निवासी-पिपलिया मुजाफता का विवाह मनोजसिंह निवासी नागझिरी के साथ हुआ था। दोनों की चार संताने हैं। पति-पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेद के कारण पिछले 15 साल से दो बच्चे माता के साथ तथा दो बच्चे पिता के साथ निवासरत थे। लोक अदालत में दी गई समझाइए के आधार पर दोनों ने साथ में रहना स्वीकार किया। अब चारों बच्चों को माता-पिता का स्नेह मिलेगा। मेहक निवासी -बिलोटीपुरा का निकाह परवेज निवासी रतलाम के साथ हुआ था। पत्नि ने पति के विरुद्ध भरण का केस लगा रखा था। लोक अदालत में दोनों के मध्य हरदयालसिंह के प्रयासों से समझौता हुआ। हरदयालसिंह के 32 प्रकरणों में हाथ से सहमति से समझौता हुआ।

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