उज्जैन। दहेज प्रताड़ना के प्रकरण में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपी देव कपिल बैरागी पिता गोपाल बैरागी, गोपाल बैरागी पिता रामचंद्र बैरागी तथा मंजू बैरागी पति गोपाल निवासी महाकाल चौराहा, कोट मोहल्ला को बरी किया गया। अभियोजन के अनुसार प्रताड़ित देवंती बैरागी पति देव कपिल बैरागी ने कोतवाली गुना में आरोपीयों पर दहेज की मांग का आरोप लगाया था। पुलिस गुना ने आरोपी पति, ससुर, सांस पर भादंवि की धारा 498 A, 323 व 34 के अपराध की ज़ीरो पर कायमी कर आगे विवेचना के लिए प्रकरण पुलिस महाकाल को सौंपा था। पुलिस महाकाल ने विवेचना पूर्ण कर चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने पीड़िता के आरोप सही नहीं पाए जाने के आधार पर तीनों आरोपियों को बरी कर दिया।