उज्जैन। महाकाल मंदिर के कोठार गृह में गणेश शंख उसके स्थान पर ना होने पर महाकाल प्रबंध समिति ने आरोपी सचिन भीमे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में सचिन को पूर्व में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश ने दोषसिद्ध पाया था। जिसके पश्चात अपीलार्थी ने माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। तर्कों से सहमत होकर नवम् जिला एव अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने न्यायालय के निर्णय को स्थिर रखने योग्य ना मानते हुए अपीलार्थी को दोषमुक्त किया।