उज्जैन। :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री की पहल से देश में गुलामी की निशानियों को समाप्त किया जा रहा है। एक जुलाई से देश में अनेक कानून नए स्वरूप में लागू होंगे। आम जन तक इनकी जानकारी पहुंचाने के सभी प्रयास किए जाएं। संभागायुक्त संजय गुप्ता, आईजी संतोष कुमार सिंह, वन संरक्षक एमआर बघेल, डीआईजी नवनीत भसीन,, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा , डीएफओ डॉ किरण बिसेन, सीईओ जिला पंचायत मृणाल मीना, आयुक्त नगर निगम आशीष पाठक सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे ऐसे विधेयक और अधिनिय़म में भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (1898), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।